सीबीआई ने पिछले सप्ताह अदालत के समक्ष एक आवेदन पेश करके उसकी आवाज के नमूने मांगे थे। सीबीआई ने ये नमूने इसलिए मांगे थे ताकि उसके पास मौजूद कथित तौर पर इंद्राणी की आवाज वाले कॉल रिकॉर्डों में दर्ज आवाज की जांच की जा सके।
मजिस्टेट आर.वी. एडोन ने सीबीआई के आवेदन को मंजूर करके यह निर्देश दिया कि आवाज के नमूने का परीक्षण करने के दौरान जेल के नियमों का पालन किया जाए। इंद्राणी को आज जब अदालत में पेश किया गया तो मजिस्टेट ने सीबीआई की अर्जी का उल्लेख किया। इस पर इंद्राणी ने पूछा- यह किस बारे में है? यह किस चीज के साथ मिलान के लिए है? तब अदालत ने उसे विशेष सरकारी वकील के आने तक इंतजार करने के लिए कहा। विशेष सरकारी वकील कविता पाटिल के आने पर भी उसने सवाल दोहराए। इंद्राणी ने कहा, मैं अपनी सहमति दूंगी लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि यह (आवाज के नमूने का परीक्षण) किस चीज से मेल कराने के लिए है? पाटिल ने इंद्राणी को बताया कि उसकी आवाज के नमूने कुछ आवाजों के साथ मेल कराने के लिए चाहिए। तब इंद्राणी ने अपनी सहमति दे दी।