सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पिछली 21 मार्च को मामले में फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी। कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में यह पहला प्रकरण है जिसमें विशेष अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।
मामले में जेआईपीएल तथा उसके निदेशक आर रूंगटा तथा आर सी रूंगटा शामिल हैं। इन पर गलत और फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोयला ब्लाक हासिल करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। सीबीआई का आरोप है कि जेआईपीएल और तीन अन्य कंपनियों...मेसर्स इलेक्टो स्टील कास्टिंग लि., मेसर्स आधुनिक एलॉयज एंड पावर लि. तथा मेसर्स पवनजय स्टील तथा पावर लि. को संयुक्त रूप से धादू कोयला ब्लाक आवंटित किए गए। लेकिन न तो जांच समिति ने आवेदनकर्ता कंपनी के दावे का सत्यापन किया और न ही राज्यमंत्री (एमओएस) ने आवेदनकर्ता कंपनियों के आकलन के लिए कोई तौर-तरीके अपनाए। अदालत ने इन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया है। सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।