भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में कार्यवाही में शामिल नहीं होने के लिए यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
सेवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया गया जिसने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
मेधा सोमैया के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद राउत हाजिर नहीं हुए।
सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया कि वह और उनके पति मुंबई के पास मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे।
उन्होंने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से संबंधित हैं।