न्यूजक्लिक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 2 नवंबर तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया।
दोनों को हाल ही में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी धन प्राप्त हुआ था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रबीर प्रुकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की नौ दिनों की अतिरिक्त हिरासत की मांग की गई थी।
न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को आज अदालत में पेश किया गया। इस जोड़े को पहले इसी अदालत ने 10 दिन और 5 दिन की न्यायिक हिरासत दी थी।
दिल्ली पुलिस की याचिका के अनुसार, कुछ संरक्षित गवाहों और कुछ उपकरणों की जांच की गई और जो डेटा निकाला गया था, उनका सामना कराने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी।
पुरकायस्थ के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने कस्टडी रिमांड की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को कम से कम अदालत को यह तो दिखाना चाहिए कि उसने कौन सी नई चीज का खुलासा किया है।
वकील ने पूछा, "आपको साजिश का पर्दाफाश करना होगा, आप 25 दिनों तक क्या कर रहे थे। एफआईआर अगस्त की है। वे इस महीने की 10 तारीख से न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायिक हिरासत के दौरान एक दिन भी उनसे पूछताछ नहीं की गई। अगर वे उनका सामना करना चाहते हैं पुनर्प्राप्त डेटा के साथ जो न्यायिक हिरासत में हो सकता है, पुलिस हिरासत की आवश्यकता क्यों है?"
इससे पहले, प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने पूछताछ के दौरान पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया है।
पुरकायस्थ ने अपने वकील के माध्यम से आवेदन दिया, "मैंने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। ईओडब्ल्यू (दिल्ली पुलिस) और ईडी के मामले में, मुझे 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया था, जो आदेश आज तक जारी हैं। एफआईआर में लगाए गए आरोप बिल्कुल बेतुके हैं। कोई आरोप नहीं है कि मैंने बम डायनामाइट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया।"
उन्होंने कहा, "ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने किसी आपराधिक बल का इस्तेमाल किया या मैंने किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मौत का कारण बना। मैं रिपोर्टिंग करके, अभिनय करके या पत्रकार के रूप में पेशे से कैसे ऐसा कर सकता हूं? मैं आतंकवादी कृत्य करता हूं? यदि मैंने एक लेख के माध्यम से केंद्र सरकार की कोविड नीति पर सवाल उठाया है, तो क्या यह आतंकवादी कृत्य है?"
पुरकायस्थ ने प्रस्तुत किया, "उन्होंने (एजेंसी ने) यूएपीए की कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। एजेंसी का आरोप है कि मैं गौतम नवलखा से जुड़ा हूं जो यूएपीए के आरोपों का सामना कर रहे हैं। और चूंकि वह यूएपीए के आरोपों का सामना कर रहे हैं, तो आप पर भी यूएपीए के आरोप लगेंगे। किसी के साथ संबंध मात्र हो गया है एक अपराध? वह एक साथी पत्रकार हैं। मैं उन्हें 1991 से जानता हूं। अब आप इस जुड़ाव के कारण अचानक मुझे निशाना बना रहे हैं?"
अमित चक्रवर्ती के एचआर प्रमुख की ओर से पेश हुए वकील रोहित शर्मा ने कहा कि वह पत्रकार नहीं हैं और उन्होंने कोई लेख नहीं लिखा है और 2021 के बाद से उन्हें विभिन्न अवसरों पर एजेंसियों द्वारा बुलाया गया है और बैंक खातों, ईमेल - सब कुछ के बारे में उनकी बहुत सारी जानकारी जब्त कर ली गई है।
चक्रवर्ती ने कहा, "मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूं और मैं प्रशासनिक कार्य करता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे मामले में अचानक गिरफ्तार कर लिया गया है।"
बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ के खिलाफ अपनी एफआईआर में कहा कि पीपल्स डिस्पैच पोर्टल, जिसका स्वामित्व और रखरखाव पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के पास है। लिमिटेड का इस्तेमाल साजिश के तहत अवैध रूप से प्राप्त विदेशी फंड के करोड़ों रुपये के बदले में पेड न्यूज के माध्यम से जानबूझकर झूठी बातें फैलाने के लिए किया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आगे कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और एकता को खतरे में डालने के इरादे से साजिश के तहत भारत के लिए शत्रुतापूर्ण भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है।