आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं।
प्रवासी भारतीयों के लिए यह संबंधित फेमा नियमों के तहत होगी (25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति)। आरबीआई ने कहा कि नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान एक बार कर सकते हैं।
उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है।