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पेट्रोल पंप, हवाई अड्डे पर दो दिसंबर तक ही चलेंगे 500 रुपये के पुराने नोट

पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समय सीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समय सीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी।
पेट्रोल पंप, हवाई अड्डे पर दो दिसंबर तक ही चलेंगे 500 रुपये के पुराने नोट

सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने और हवाईअड्डों पर विमान यात्रा के टिकट खरीदने के लिये 500 रुपये के पुराने नोट दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रपये के नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा हवाईअड्डों की खिड़की पर हवाई यात्रा के लिये भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

इसके अलावा राष्टीय राजमार्गो पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और ।,000 रुपये के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपये के नोट ही स्वीकार किये जायेंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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