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विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के खिलाफ सोमवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे के खिलाफ उनकी दलील भी खारिज कर दी जिसमें विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस से 430 करोड़ रुपये निकालने के दावे को चुनौती दी थी।
विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

किंगफिशर एयरलाइंस ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर कर माल्या पर लगाए गए ईडी के आरोपों को झूठा और गलत बताया था। ईडी ने दावा किया था कि माल्या ने आईडीबीआई से लिए गए कर्ज से 430 रुपये निकालकर विदेश में संपत्ति खरीदी थी।

अब निष्क्रिय हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के वकील प्रणव बडेका ने याचिका में कहा, ‘अदालत के संज्ञान में हम यह सच्चाई लाना चाहते हैं कि इस आरोप को ठीक कर ही अदालत में पेश किया जाए। ईडी के आरोप गलत और झूठे हैं।’

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से पूछा कि इस स्थिति में माल्या द्वारा याचिका दायर करने का क्या औचित्य है। इस पर अदालत ने माल्या की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि माल्या को आगे की जांच के लिए एजेंसी के समक्ष पेश होना चाहिए।

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