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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और साथ ही 10 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी भरने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वे कर्णन को 31 मार्च से पहले पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट

जस्टिस कर्णन अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो पेश हुए और न ही कोई जवाब दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ लोगों को पत्र लिखकर कई तरह के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस कर्णन को अवमानना नोटिस जारी किया था।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि जस्टिस कर्णन ने 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में फैक्स भेजकर चीफ जस्टिस और जजों से मीटिंग की अपील की थी, लेकिन इसे जवाब नहीं माना जा सकता। फैक्स में कर्णन ने यह भी कहा कि उन्हें प्रशासनिक कामों की इजाजत दी जाए।  

9 फरवरी को सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद इस कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को खत लिखा है। इस खत में कहा गया है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस के खिलाफ कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस कर्णन ने यह भी कहा मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर के रिटायरमेंट के बाद होनी चाहिए। अगर बहुत जल्दी हो तो मामले को संसद रेफर किया जाना चाहिए। भाषा

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