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मुंबई बम धमाके मामले में याकूब मेमन की मौत की सजा बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को याकूब अब्दुल रजाक मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मामले में अपनी मौत की सजा की समीक्षा करने का आग्रह किया था।
मुंबई बम धमाके मामले में याकूब मेमन की मौत की सजा बरकरार

न्यायमूर्ति ए. आर. दवे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। वह इस मामले में एकमात्रा ऐसा दोषी है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है।

शीर्ष अदालत ने 2 जून 2014 को मेमन की मौत की सजा के अनुपालन पर रोक लगा दी थी। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने 21 मार्च 2013 को मेमन को सुनाई गई सजाए मौत की पुष्टि की थी।

 न्यायालय ने इस मामले में टाडा अदालत द्वारा 10 अन्य को सुनाई गई मौत की सजा को घटाकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया था जिन्होंने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर आरडीएक्स लदे वाहन खड़े किए थे।

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