शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम इसके सुनवाई के पक्ष में नहीं हैं। और न ही हम इसे सुनवाई लायक समझते हैं। यदि आपको इसके बाद भी यह जरूरी लगता है तो आप सरकार या टीडीएसएटी का रुख सकते हैं। याचिका में व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग एप पर एनक्रिप्शन सिस्टम लागू होने के बाद से इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। इसमें तर्क दिया गया था कि एनक्रिप्शन सिस्टम लागू किए जाने के बाद से किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह दो लोगों के बीच या ग्रुप के बीच की गई बात को पकड़ सके। याचिका हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता ने लगाई थी जिसनका नाम सुधीर यादव है।
सुधीर की इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है और कोई भी इसपर सुरक्षित चैट कर सकता है। जिसे सुरक्षा एजेंसियां भी डिकोड नहीं कर सकतीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्सएप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को जरुरत पड़ने पर उपलब्ध नहीं करा सकता है।