केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दे दी है। सरकार के प्रवक्ता प्रवक्ता ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को अपनाने की मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कदम से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र के सभी तीन स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
जम्मू-कश्मीर में 370 के अधिकतर प्रावधानों के समाप्त होने से पहले यहां त्रि-स्तरीय प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया वादा अब पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह जम्मू और कश्मीर के लोगों को गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में मदद करेगा।
मंत्री के अनुसार, स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।