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गृह मंत्रालय ने जनगणना, एनपीआर पर चर्चा के लिए आज बुलाई बैठक, ममता बनर्जी नहीं लेंगी हिस्सा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें 2020 की जनगणना...
गृह मंत्रालय ने जनगणना, एनपीआर पर चर्चा के लिए आज बुलाई बैठक, ममता बनर्जी नहीं लेंगी हिस्सा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें 2020 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तौर-तरीकों पर चर्चा होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि उनके राज्य के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं होंगे।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और सभी राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक में जनगणना के चरणबद्ध तरीके और एनपीआर के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक किए जाने वाले तौर-तरीकों पर चर्चा होगी।

बैठक में क्यों शामिल नहीं होगी ममता सरकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि उनके राज्य के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे अब एनपीआर अभ्यास में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे इसे देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के प्रस्तावना के रूप में देखते हैं।

एनपीआर का उद्देश्य

अधिकारियों ने कहा कि एनपीआर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। उन्होंने कहा डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बॉयोमीट्रिक विवरण शामिल होंगे।

एनपीआर को लेकर अहम बातें

-मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने एनपीआर से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित किया है, जो देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय (गांव / उप-नगर), उप-जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

-नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

-एनपीआर के लिए डेटा पिछली बार 2010 में जनगणना 2011 के गृह व्यवस्था चरण के साथ एकत्र किया गया था। इस डेटा को अपडेट 2015 में डोर टू डोर सर्वेक्षण करके किया गया था।

-2015 में रजिस्टर को अपडेट करते समय, सरकार ने आधार और मोबाइल नंबर जैसे विवरण मांगे थे। इस बार, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि पैन कार्ड विवरण इस अभ्यास के भाग के रूप में एकत्र नहीं किया जाएगा।

-एनपीआर के प्रयोजनों के लिए, एक सामान्य निवासी को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है, या एक व्यक्ति जो अगले छह महीनों के लिए उस क्षेत्र में निवास करना चाहता है।

-कानून अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत करने और एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रयास करता है।

-असम को छोड़कर एनपीआर अभ्यास अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा। असम को बाहर रखा गया है क्योंकि राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स (एनआरसी) अभ्यास पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

-प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए हर व्यक्ति का जनसांख्यिकीय विवरण आवश्यक है: नाम, घर के मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम (यदि विवाहित है), लिंग, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, सामान्य निवास का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी आवासीय पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता आदि।

-केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीआर प्रक्रिया के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

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