एसीबी ने कोर्ट को बताया कि उसने पिछले महीने 8 मई को इस मामले में तीन एफआईआर दर्ज की है। गौरतलब है कि एसीबी ने इस मामले की शिकायत करने वाले राहुल शर्मा की शिकायत के आधार पर यह रिपोर्ट दाखिल की है। इसके साथ ही एसीबी ने कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी कर कई दस्तावेजों को जब्त किया है।
कोर्ट ने ACB को राहुल शर्मा की सुरक्षा का आकलन करने को कहा
इसके साथ ही तीस हजारी कोर्ट ने एसीबी को निर्देश दिया की वो इस मामले में शिकायतकर्ता राहुल शर्मा की सुरक्षा का आकलन करे। गौरतलब है कि राहुल शर्मा पर हाल ही में हमला हुआ था। कोर्ट ने 8 जून के पहले राहुल शर्मा पर हुए हमले की रिपोर्ट मांगी है।राहुल शर्मा पर हुए हमले के मामले में नोएडा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। राहुल के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ आरोप है लेकिन पुलिस ने अभी तक 'दबाव' की वजह से कुछ नहीं किया है।