दरअसल, टाडा कोर्ट के जस्टिस जी.एस. सानप ने आरोपी मुस्तफा दौसा को दोषी करार दिया है। दौसा पर सभी आरोप साबित हुए हैं। उस पर मर्डर केस, एक्सप्लोसिव एक्ट, आपराधिक साजिश के मामले साबित हुए हैं। दौसा को दाऊद का नजदीकी माना जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थी। सोमवार से दोषियों की सजा पर सुनवाई की जाएगी।
कोर्ट ने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि अभियोजन मामले को साबित करने में कामयाब रहा है। दौसा के अलावा भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी दोषी करार दिया गया है। इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर षड्यंत्र रचने और आतंकी गतिविधि का जुर्म साबित हुआ है। अबू सलेम के अलावा अन्य जिन आरोपियों पर फैसला सुनाया गया, उनमें फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी, राशिद खान और करीमुल्ला शेख शामिल हैं।
मुंबई ब्लास्ट मामलों में अदालत ने आरोपियों के दूसरे बैच पर यह फैसला दिया है। इससे पहले, धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था, जिसमें 100 को सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में अभिनेता अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अबू सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त के आवास पर 16 जनवरी, 1993 को हथियार दिए थे।
गौरतलब है कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।