जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने प्रद्युम्न हत्याकांड में आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह मामला अब जिला और सत्र अदालत को भेज दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 22 सुनवाई को होगी।
मालूम हो कि गुरुग्राम के रेयान स्कूल में सात साल के प्रद्युम्न की हत्या के बाद पूरे देश में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठने लगे थे। हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने जुवेनाइल बोर्ड में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए। प्रद्युम्न के माता-पिता ने भी बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी। बुधवार को बोर्ड ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। एडवोकेट सुशील टेकरीवाल के मुताबिक, इस मामले में जुवेनाइल के व्यवहार को लेकर बोर्ड को रिपोर्ट सौपी गई थी। रिपोर्ट में यह कहा था कि जुवेनाइनल व्यवहार में सामान्य नहीं है।
पूरे देश को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड में पहले स्कूल के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया गया था। बाद में सीबीआई जांच टीम ने माना था कि पुलिस ने जांच में काफी लापरवाही बरती और 11वीं में पढ़ने वाले आरोपी छात्र को हत्यारा मानते हुए गिरफ्तार किया। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश है। आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है और सबूतों को मिटाया जा सकता है।