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जुवेनाइल बिल पास, जघन्‍य अपराध में 16 साल के बालिग

जुवेनाइल बिल पास, जघन्‍य अपराध में 16 साल के बालिग

जुवेनाइल जस्टिस बिल आज राज्यसभा में पारित हो गया। नए कानून के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को भी वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।