केंद्र द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ भूमि मालिकों के बीच इस तरह के व्यापार की इजाजत दी गई है। इस नियम के तहत गाय, बैल, भैंस, सांड, ऊंट आदि जानवर शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम को अगले तीन महीनों में लागू करने की योजना है।
मंगलवार को जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है, “ऐसा उपक्रम कीजिए कि जानवर सिर्फ खेती के कामों के लिए लाए जाएं, न कि मारने के लिए।”
इसके तहत कई कागजातों का प्रावधान किया है। नए नियम के मुताबिक सौदे से पहले क्रेता और विक्रेता, दोनों को ही अपनी पहचान और मालिकाना हक के दस्तावेज सामने रखने होंगे। गाय खरीदने के बाद व्यापारी को रसीद की पांच कॉपी बनवाकर उन्हें स्थानीय राजस्व कार्यालय, क्रेता के जिले के एक स्थानीय पशु चिकित्सक, पशु बाजार कमेटी को देनी होगी। एक-एक कॉपी क्रेता और विक्रेता अपने पास रखेंगे।
बता दें कि अधिकतर राज्यों में साप्ताहिक पशु बाजार लगते हैं। जानकारो का कहना है कि इससे देश के मांस निर्यात कारोबार पर असर पड़ेगा।