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‘हिंदू रक्षक दल’ के खिलाफ एफआईआर

दादरी के जिला अधिकारी (डीएम) ने आज ‘हिंदू रक्षक दल’ के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। एफआईआर धारा 144 का उल्लंघन करने के सिलसिले में है।
‘हिंदू रक्षक दल’ के खिलाफ एफआईआर

धारा 144 के तहत किसी भी स्थान पर दस से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। गौरतलब है कि बीते दिनों दादरी के गांव बिसाहड़ा में गोमांस खाने और रखने की अफवाह के चलते 50 वर्षीय अखलाक अहमद की गांव के चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी जबकि अखलाक का बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि शांति-व्यवस्था खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। प्रशासन से कहा गया है कि फेसबुक, व्हॉट्सएप, टि्वटर समेत सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्ऱवाई की जाए। जिला प्रशासन ने ‘9454401002' व्हॉट्सएप नंबर जारी किया है, जिसपर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

 

 

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