मुंबई पुलिस ने हेडली को आरोपी बनाने के लिए कोर्ट से मांग की थी। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने पूछा था कि हमलों में हेडली की भूमिका साबित होने के बावजूद पुलिस ने उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया था। गौरतलब है कि 26/11 आतंकी हमलों के मामले में हेडली को अमेरिका में दोषी करार दिया जा चुका है, जहां वो 35 साल की सजा काट रहा है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने सेशन कोर्ट से कहा कि 26/11 की साजिश रचने के लिए हेडली के खिलाफ भारतीय कानून के तहत मामला नहीं चला है। उस पर भी मामला चलाना चाहिए। फिलहाल हेडली अमेरिका की जेल में बंद है। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की मांग करता आ रहा है।
2008 में समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे पाकिस्तानी आतंकियों ने होटल ताज में लोगों को बंधक बना लिया था। मुंबई में कई जगह हुए हमलों में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हमलावरों में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक अजमल कसाब को फांसी दी जा चुकी है।