Advertisement

जर्मन बेकरी धमाकाः हिमायत बेग का हाथ नहीं, पर उम्रकैद की सजा

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में एकमात्र दोषी हिमायत बेग की फांसी की सजा को यह कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि इस हमले में उसके हाथ होने के सबूत नहीं मिले है। पुणे की जर्मन बेकरी में सन 2010 में हुए बम विस्फोट में 17 लोग मारे गए थे।
जर्मन बेकरी धमाकाः हिमायत बेग का हाथ नहीं, पर उम्रकैद की सजा

इससे पहले पुणे की सत्र अदालत ने बेग को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बेग के वकील ने निचली कोर्ट के मुकदमे की प्रक्रिया को ही चुनौती देते हुए फिर से मुकदमा चलाने की मांग की थी।

पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फ़रवरी 2010 को हुए ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हुई थी। इस ब्लास्ट में 58 लोग घायल भी हुए थे। हिमायत बेग को सितंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया था। मामले में सिर्फ एक आरोपी हिमायत बेग ही गिरफ्तार हुआ था। बेग को इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताया गया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad