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सीबीआई की एफआईआर में एनडीटीवी प्रमोटर्स के खिलाफ क्या हैैं आरोप

CBI ने आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के चलते सोमवार को NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी के दिल्ली और देहरादून स्थित चार आवासों पर छापा मारा। NDTV ने CBI की इस कार्रवाई को पुराने आरोपों को लेकर परेशान करने वाली कार्रवाई करार दिया है। CBI अपनी FIR में उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
सीबीआई की एफआईआर में एनडीटीवी प्रमोटर्स के खिलाफ क्या हैैं आरोप

1. सीबीआई का कहना है कि आरआरपीआर होल्डिंग्स ने जनता से एनडीटीवी के 20 प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

2. इसके बाद सीबीआई का आरोप है कि आरआरपीआर होल्डिंग्स ने भारत बुल्स का कर्ज चुकाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से 1 9 फीसदी की दर से 375 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।

3. सीबीआई का कहना है कि एनडीटीवी के प्रवर्तकों ने इस ऋण के लिए अपने पूरे शेयर्स को आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी रखा था। 

4. सीबीआई का आरोप है कि एनडीटीवी ने अपने इस वचन की सूचना सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नहीं दी।

5. सीबीआई का आरोप है कि इस तथ्य को इसलिए छिपाया ताकि वो 61फीसदी से ज्यादा वोटिंग कैपिटल प्राप्त कर ले, जोकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 19 (2) का उल्लंघन है। नियम के तहत यह 30 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. एफआईआर में कहा गया है कि आईसीआईसीआई ने एनडीटीवी को 10 प्रतिशत ब्याज छूट दी जिस वजह से आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और आरआरपीआर को लाभ।

सरकार ने दिया जवाब

आरोपो के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय की संपत्तियों पर सीबीआई के छापों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है और कानून अपना काम कर रहा है । नायडू ने कहा कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो केवल इसलिए सरकार से चुप नहीं रह सकती है कि वह मीडिया से संबंधित है।

 

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