नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि उन मस्जिदों की जांच करें जहां तय सीमा से अधिक आवाज में अजान होती हो। अगर ऐसा हो रहा है, तो सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करे।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण को आदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। विभिन्न मस्जिदों की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वह लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आवाज तय सीमा से अधिक नहीं होती। उनकी मंशा लोगों को परेशान करने या ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने की नहीं है।
बता दें कि अखंड भारत मोर्चा नाम के एक गैर सरकारी संगठन की ओर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया है। इस एनजीओ ने आरोप लगाया कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। इस दौरान यह आरोप भी लगा कि कुछ स्कूलों और अस्पतालों में अनावश्यक तरीके से लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है।