एक्ट्रेस जिया खान को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
न्यायाधीश केडी शिरभाटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 27 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ आरोप तय किए। जबकि अभिनेता ने खुद को निर्दोष बताया। पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, ‘सूरज ने खुद को निर्दोष बताया है। गवाहों का परीक्षण 14 फरवरी से शुरू होगा।’
आरोप पत्र के मुताबिक, जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर पर फांसी पर लटकी मिली थी। वह दो दिन से सूरज के घर पर ही रह रही थी और उसी दिन सुबह अपने घर लौटी थी। सीबीआई के मुताबिक, पूछताछ के दौरान सूरज ने तथ्य छिपाए और मनगढ़ंत जानकारी दी।
सूरज ने पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया जबकि घटना में सूरज की कथित भूमिका को लेकर तह तक जाने के लिए एजेंसी ये जांच करवाना चाहती थी।
ट्रायल से खुश हूं, बेटा निर्दोष है
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और सूरज पंचोली के पिता आदित्य का कहना है कि पूरे मामले में मेरा बेटा निर्दोष है। कोर्ट ने मेरे बेटे के खिलाफ आरोप तय किए हैं, लेकिन मुझे कोर्ट में उसके ट्रायल शुरू होने से कोई डर नहीं है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि मैं तो ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहा था।
एक्टर के पिता ने कहा, कोर्ट में मामला शुरू होने से सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मेरा बेटा दोषी होगा तो उसे सजा मिलेगी, दोषी नहीं हुआ तो वो सारे आरोपों से बरी हो जाएगा।
सीबीआई ने कहा कि मुंबई पुलिस को मिला तीन पन्नों का पत्र जिया ने लिखा था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सूरज से ‘करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न’ के बारे में लिखा था जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है।
बता दें कि अक्टूबर 2013 में जिया की मां राबिया खान ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिसके बाद सीबीआई जांच की इजाजत दे दी गई थी।