राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने पंजाब उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए एक यात्री की शिकायत पर रेलवे को 15,000 रूपये का हर्जाना
देने को कहा है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जून 2012 में झेलम एक्सप्रेस से महाराष्ट्र के कोपरगांव से जालंधर कैंट तक 30 घंटे के सफर के दौरान ईश शर्मा की एसी-3 बोगी में एयर कंडीशनर नहीं चला था। इसकी वजह से उन्हें दो छोटे बच्चों और पत्नी के साथ काफी दिक्कतें उठानी पड़ी थीं। इसके लिए रेलवे को अब शर्मा को 15 हजार रुपये बताौर हर्जाना देना होगा।
शर्मा की अर्जी पर पंजाब उपभोक्ता आयोग ने 1 मार्च, 2016 को रेलवे पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कहा था कि एसी थ्री का टिकट लेने के बावजूद एयर कंडीशनर नहीं चलने से गर्मी के मौसम में शर्मा परिवार को 30 घंटे की लंबी यात्रा के दौरान कष्ट उठाना पड़ा। लापरवाही के चलते रेलवे ने यात्री का उत्पीड़न किया।
हालांकि इस आदेश के खिलाफ रेलवे ने 2017 में एनसीडीआरसी का दरवाजा खटखटाया। लेकिन एनसीडीआरसी ने इस अपील को खारिज कर दिया।
अर्जी खारिज करते हुए शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने कहा कि राज्य आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 13 अप्रैल, 2016 को मिलने के बावजूद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में रेलवे ने 177 दिनों की अक्षम्य देरी लगा दी। यह रेलवे जैसे सरकारी महकमे के अफसरों की घोर लापरवाही को ही दिखाता है। यह देरी क्षमा योग्य नहीं है।