नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा की साफ-सफाई को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने उत्तराखंड के कई पवित्र तीर्थों में प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनजीटी के इस फैसले के बाद हरिद्वार, ऋषिकेश से उत्तरकाशी जिले के ऊपरी क्षेत्रों में गंगा नदी के पास प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने फैसले में कहा है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
NGT bans use, sale, purchase & storage of plastic bags & plastic items like plates and spoons etc. along river Ganga in Haridwar's Har Ki Pauri, Rishikesh, till upper areas in Uttarkashi. Fine of Rs.5000 to be imposed on violators. pic.twitter.com/6PguyIBI7y
— ANI (@ANI) December 15, 2017
एनजीटी ने गंगा की स्वच्छता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया है।
एनजीटी के आदेश के मुताबिक न सिर्फ प्लास्टिक बैग बल्कि प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच और प्लास्टिक की दूसरी वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। एनजीटी ने प्लास्टिक के सामानों का उपयोग जैसे बिक्री, खरीद व भंडारण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।