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प्रद्युम्न मर्डर केस: सीबीआई नहीं बता पाई बस कंडक्टर की गिरफ्तारी का ठोस आधार

प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक को गुरुवार को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।  पीटीआई के...
प्रद्युम्न मर्डर केस: सीबीआई नहीं बता पाई बस कंडक्टर की गिरफ्तारी का ठोस आधार

प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक को गुरुवार को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। 

पीटीआई के मुताबिक, गुरुग्राम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि किस आधार पर अशोक को अरेस्ट किया गया है। इस पर सुबह सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया।

दोपहर फिर से सुनवाई हुई तो सीबीआई ने कहा कि हालांकि अशोक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मामले की जांच अभी जारी है। दूसरी ओर प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने भी अशोक को जमानत दे दिए जाने का विरोध किसा। इसी बीच कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर तय की है।

बता दें कि बीते 8 सितंबर को गुड़गांव के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर का गला रेतकर मर्डर कर दिया गया था।

इस मामले में गुड़गांव पुलिस की जांच में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी माना गया है तो दूसरी ओर सीबीआई ने इस मामले में 11वीं क्लास के एक स्टूडेंट को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया तो वहां से उसे 22 नवंबर तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

 इस मामले में गिरफ्तार बस कंडक्टर अशोक की बेल के लिए गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बेल के लिए बचाव पक्ष ने 3 ग्राउंड पर अपनी दलील रखी।

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, वारदात वाली सुबह सीसीटीवी फुटेज में टॉयलेट के पास अशोक की मौजूदगी का वक्त 4 मिनट के आसपास है, जबकि 11वीं क्लास के आरोपी स्टूडेंट की मौजूदगी 3 मिनट कुछ सेकंड की है।

सीबीआई की हैदराबाद के साइंस एंड फोरेंसिक लैब से जो सीसीटीवी फुटेज क्लीयर होकर आई है, वह भी करीब 3 मिनट की है। इसी फुटेज में अशोक की बेगुनाही का राज है।

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