इससे पहले गुरुवार को ऑल इंडिया प्री-मेडिकल (एआईपीएमटी) परीक्षा के मुद्दे पर सीबीएसई ने अपील की थी कि वह चार हफ्ते में दोबारा एआईपीएमटी-2015 की परीक्षा नहीं करवा सकती, इसलिए उसे तीन महीने का वक्त और दिया जाए। न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे की बेंच से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 15 जून के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। इसमें कोर्ट ने नकल के चलते परीक्षा को रद्द करने का आदेश देते हुए सीबीएसई से चार सप्ताह में दोबारा परीक्षा कराने को कहा था।
रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पहले से ही सात परीक्षाएं शेड्यूल में हैं और इस वजह से बोर्ड पर काम का काफी बोझ है। ऐसे में सीबीएसई एआईपीएमटी-2015 की परीक्षा फिर से चार हफ्ते के भीतर आयोजित नहीं कर पाएगी।