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सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश की एक अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। धोनी के खिलाफ एक विज्ञापन में खुद को कथित तौर पर भगवान विष्णु के रूप में पेश करने के मामले में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने वादी येरागुंतला श्याम सुंदर को भी धोनी की याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने आपराधिक मामला आंध्रप्रदेश के अनंतपुर से कर्नाटक के बेंगलूरू में ट्रांसफर करने की मांग की थी। पीठ ने धोनी की याचिका पर श्याम सुंदर और राज्य पुलिस से आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलूरू की एक अदालत में इसी तरह के मामले में धोनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रोक लगा दी थी जिसने धोनी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया था।

न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ धोनी की विशेष अनुमति याचिका पर सामाजिक कार्यकर्ता जयकुमार हिरेमथ को भी नोटिस जारी किया है जिन्होंने बेंगलूरू के टायल कोर्ट में धोनी के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। हिरेमथ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि धोनी को एक बिजनेस मैगजीन के कवर पर भगवान विष्णु के रूप में दिखाया है जिनके हाथ में जूते समेत कई चीजे हैं।

 

 

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