मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका दायर करते हुए स्वामी ने कहा कि इस्लामिक देशों में यह परंपरा रही है कि सड़क निर्माण आदि विकास कार्यों के लिए मस्जिद दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी जाती है जबकि मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद इसे हटाया नहीं जा सकता।
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि अयोध्या में विवादित मस्जिद सरयू नदी के उस पार दूसरी जगह स्थानांतरित की जा सकती है और भगवान राम का मंदिर उस विवादित स्थल पर बनाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित अन्य मामलों के साथ ही की जाएगी।