पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापन का मामला चर्चाओं में है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को भी बुलावा भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को के उत्पादों के विज्ञापन और उनकी औषधीय प्रभावकारिता से संबंधित अवमानना कार्यवाही में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस दिया।
नोटिस के माध्यम से कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल करने में विफलता पर कड़ी आपत्ति जताई, ताकि यह दिखाया जा सके कि प्रथम दृष्टया दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।
पीठ ने रामदेव को यह बताने के लिए नोटिस भी जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। गौरतलब है कि यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
बहरहाल, आपको बता दें कि शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ रामदेव द्वारा बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था।