Advertisement

पटना हाईकोर्ट का आदेश, बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा अवैध

पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति...
पटना हाईकोर्ट का आदेश, बिहार में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा अवैध

पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण “अवैध” है।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को "केवल ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके, उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए" चुनाव कराने का निर्देश दिया।

छुट्टी के दिन पारित किया गया यह आदेश चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालता है। पहले चरण का मतदान अब से एक सप्ताह से भी कम समय में 10 अक्टूबर को होना था।

29 सितंबर के अपने पिछले आदेश में, अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा कि चुनाव "वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन होंगे"। तदनुसार, एसईसी ने 30 सितंबर को सभी संबंधित जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया था, जिन्हें प्रतियोगियों को लूप में रखने के लिए कहा गया था।  

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
  Close Ad