प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में ‘कैविएट’ दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया था।
‘कैविएट’ किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।
केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया था।