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असम में आफस्पा की अवधि 6 महीने बढ़ाई गई

असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की अवधि मंगलवार को 6 माह के लिये बढ़ा दी। एक...
असम में आफस्पा की अवधि 6 महीने बढ़ाई गई

असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की अवधि मंगलवार को 6 माह के लिये बढ़ा दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असम को हाल ही में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी हमलों और विभिन्न हिस्सों से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद होने के कारण 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

बता दें कि कई नागरिक समाज समूह और कार्यकर्ता राज्य से इस कठोर कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं।

यह कानून सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिये कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। असम में यह कानून नवंबर 1990 से लागू है। इसे हर छह महीने में बढ़ा दिया जाता है।

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