उत्तर गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुतालिक के प्रवेश को सात अप्रैल से दो और माह के लिए प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश दिया।
आदेश की एक प्रति को मीडिया के साथ साझा किया गया, जिसमें कहा गया है कि उनके आक्रामक बयानों और भाषणों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने की आशंका से बचने और लोगों की सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
राज्य में मुतालिक के प्रवेश पर प्रतिबंध को अब लगभग पांच वर्ष हो गये हैं। सरकार गोवा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंध की अवधि को आगे बढ़ाती रहती है।
भाषा