भोपाल में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है। गैंगरेप के सभी चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
जज सविता दुबे ने फैसला सुनाते हुए चारों को दुष्कर्म के मामले में दोषी बताया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना है। फैसले के दौरान पीड़िता की मां और रेलवे पुलिस एसपी सहित अन्य लोग वहां मौजूद थे।
#FLASH Bhopal UPSC aspirant gang-rape case: Fast track court awards lifetime imprisonment to all the 4 accused. pic.twitter.com/RT8bAIh7K2
— ANI (@ANI) December 23, 2017
मामले की सुनवाई 36 दिनों तक चली। इस दौरान 28 गवाहों के पूरे मामले में बयान हुए। कोर्ट में सबूत के तौर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, पीड़िता के बयान, कपड़े और इसके साथ ही कपड़ों पर लगी मिट्टी और घटनास्थल पर लगी मिट्टी के सैंपल भी पेश किए गए। सबूत में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट में चारों आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात सामने आई है।
बता दें कि 31 अक्टूबर की देर शाम भोपाल में यूपीएससी की कोचिंग कर रही 19 साल की छात्रा के साथ चार आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।