सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा, राणे को गिरफ्तारी से दस दिन की सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब हो कि यह मामला शिवसेना के एक कार्यकर्ता संतोष परब से जुड़ा हुआ, जिनपर जानलेवा हमला किया गया था। शिवसेना का आरोप है कि संतोष परब नाम के उसके एक कार्यकर्ता पर नितेश राणे ने जानलेवा हमला किया था। हालाकि उस वक्त नितेश राणे ने शिवसेना के आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा था कि जब संतोष परब पर हमला हुआ था, उस समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे।
जाहिर हो कि नितेश राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। नीतेश, कांग्रेस के तरफ से विधायक भी रह चुके हैं। वह, 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कंकावली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और 25,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।हालांकि पिता नारायण राणे के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया।