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चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम जंगलों में 7 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी तफ्तीश 60 दिनों में पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपे।
चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

मुख्य न्यायाधीश कल्याण ज्योति सेनगुप्ता और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए जांच अधिकारी द्वारा अदालत में पेश की गई केस डायरी पर असंतोष जाहिर किया। उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश पुलिस को निदर्ेश दिया था कि वह पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने के सिलसिले में दर्ज मामले में केस डायरी आज अदालत के समक्ष पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई अब एक मई को होगी।

अंतरिम आदेश पारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘ फिलहाल हम जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का वक्त दे रहे हैं। अगली सुनवाई में जांच की प्रगति के बारे में बताना होगा। जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।‘ न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि यदि जांच संतोषजनक नहीं पाई गई तो अदालत जांच के लिए एक स्वतंत्र टीम नियुक्त करेगी।

दबाव के  चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रविशंकर अयनार की अध्यक्षता वाली एसआईटी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा था। रघुनाथ ने अदालत को बताया कि रविशंकर अयनार खुद ही मुठभेड़ विशेषग्य के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी अगुवाई में होने वाली जांच को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि एसआईटी का एक सदस्य घटना में कथित तौर पर शामिल था। बहरहाल, पीठ ने कहा कि यदि उन्हें एसआईटी के सदस्यों को लेकर कोई ऐतराज है तो वह हलफनामा दाखिल करें।

                 

     

      

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