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कोरोना इफेक्ट: दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, जानें- क्या खुला, क्या बंद? कहां जाने की है इजाजत

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो...
कोरोना इफेक्ट: दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, जानें- क्या खुला, क्या बंद? कहां जाने की है इजाजत

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। यह कर्फ्यू सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस बीच शहर में 17 हजार 335 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है और प्रदेश में अब संक्रमण दर 17.73% पर पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस से 9 मौतें भी हुई हैं। वहीं, सक्रिय मामले बढ़कर 39873 हो गए हैं।

शुक्रवार रात 10 से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 तक लागू रहने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके तहत कई पाबंदियों लगाई गई हैं। साथ ही जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने-जाने की रियायत भी दी गई है।  राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात आए नए मामलों को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार को बैठक बुलाई है।

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कोरोना वायरस के तेजी बढ़ते मामलों पर चर्चा करके आगे के लिए कुछ और सख्ती/पाबंदी लगाने पर फैसला हो सकता है। डीडीएमए की पिछली बैठक मंगलवार को हुई थी। बैठक में दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई थी। सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। लोग वीकेंड कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों में तैनात व्यक्तियों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वैध पहचान-पत्र दिखाने पर कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी।

राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन लोगों को मिलेगी छूट-

-     आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्फ्यू के दौरान दौरान अपनी वैलिड आईडी दिखाने पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी।

-     भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी भी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे

-    सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य के साथ-साथ वकील अपनी वैलिड आईडी या अदालत प्रशासन की तरफ से जारी परमिशन लेटर को दिखाकर निकल सकेंगे।

-     दिल्ली में दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी।

-     सभी स्वास्थ्यकर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाओं जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर जाने दिया जाएगा।

-     वैध पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे के पर, अटेंडर के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने की अनुमति होगी।

-    कोविड-19 की जांच या टीकाकरण के लिए जाने वालों को भी आईडी कार्ड पेश करने पर बाहर निकलने की छूट मिलेगी।

-     हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।

-    वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को आने-जाने की इजाजत होगी।

-    छात्रों को परीक्षा में बैठने और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात स्टाफ को पहचान, प्रवेश पत्र दिखाने पर जाने दिया जाएगा।

-    विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को विवाह संबंधी समारोह के लिए आने-जाने की आज्ञा मिलेगी।

यात्रा के लिए इन्हें जारी करवाना होगा ई-पास

-    बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, कारपेंटर, वॉटर सप्लाई जैसी सेवाएं देने वाले निजी कामगारों के लिए ई-पास जारी होगा।

-    न्यूजपेपर हॉकर्स, आईटी सर्विस और बैंक के कर्मचारियों को भी कर्फ्यू वाले दिनों के लिए डीएम ऑफिस से इजाजत लेनी होगी।

-    फल और सब्जियां, दूध, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं को भी संबंधित डीएम ऑफिस से ई-पास जारी करवाना पड़ेगा।

-    घरों में काम करने वाले लोगों (रसोइया, माली, सफाईवाला इत्यादि)  के लिए वीकेंड पर कोई रियायत नहीं दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साफ कर दिया है।

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