Advertisement

स्पीति में प्रवासी कामगारों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, नहीं लगेगा लॉकडाउन

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एवं कोरोना की दूसरी लहर के फ़ैलाव को देखते हुए...
स्पीति में प्रवासी कामगारों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, नहीं लगेगा लॉकडाउन

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एवं कोरोना की दूसरी लहर के फ़ैलाव को देखते हुए लाहौल- स्पीति प्रशासन ने फैसला किया है कि प्रवासी मजदूरों को पहले आरटीपीसीआर से कोविड टेस्ट करवाना होगा, नेगिटिव रिपोर्ट के बाद वह लाहौल में काम शुरू कर सकेंगे। साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा।  सभी ठेकेदारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कामगारों के कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाएं।

एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने कहा कि  कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के  लिहाज से कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे  किसी भी भीड़ वाले कार्य में सम्मिलित होते हुए मास्क अवश्य पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें।   कोराना के बढ़ते खतरे चलते सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि सामाजिक गतिविधियों, सभाओं व एक जगह इकट्ठा होने वाले आयोजनों को टाल दें। कोराना से बचाव को लेकर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उधर राज्य कैबिनेट ने आज सभी स्कूल और कॉलेज अप्रैल 21 तक बंद रखने के आदेश जारी जारी दिए हैं । सरकार ने कहा कि प्रदेश में लोकडाउन नहीं लगेगा लेकिन न्योमों को सख्ती से लागू लिया जाएगा ।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad