अदालत ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता योगेंद्र यादव को भी दोपहर दो बजे से पहले अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई कारण नहीं दिया गया है।
वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए केजरीवाल, सिसोदिया और यादव ने आज के लिए निजी पेशी से छूट मांगी है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और यादव के दिल में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उन्हें हर हाल में दो बजे तक कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा ने इन लोगों पर मानहानि का मुक़दमा दायर किया था।
सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि सिसोदिया और यादव ने उनसे कहा था कि आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का फैसला किया है, लेकिन आवेदन भरने के बाद उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया। वकील का आरोप है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची।
बीते वर्ष 4 जून को समन के बाद अदालत में पेश होने के बाद इन लोगों को जमानत पर रिहा किया गया था। 11 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रखने वाली अदालत ने 'आप' के तीन नेताओं को निजी उपस्थिति से उस दिन के लिए छूट दी थी और उन्हें 17 मार्च को उसके सामने उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया था।