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स्कूलों में सुरक्षा पर दिल्ली सरकार ने जारी की 117 बिंदुओं वाली गाइडलाइन

बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है। इसमें 117 बिंदु हैं। राजधानी के सभी...
स्कूलों में सुरक्षा पर दिल्ली सरकार ने जारी की 117 बिंदुओं वाली गाइडलाइन

बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है। इसमें 117 बिंदु हैं। राजधानी के सभी स्कूलों को यह गाइडलाइन भेज दी गई है। सरकार ने बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने की चेतावनी भी दी है।

इसी साल आठ सितंबर को दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक स्कूल में सात साल के बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। यही कारण है कि दिल्ली सरकार की गाइडलाइन में शौचालय से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक को ध्यान में रखा गया है। 

शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "स्कूलों में सुरक्षा के न्यूनतम उपायों को लागू करने के उद्देश्य से यह गाइडलाइन तैयार की गई है। साथ ही हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इन्हें लागू करने और उसकी निगरानी में व्यवहारिकता का भी ध्यान रखा गया है।" गाइडलाइन में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल सेफ्टी कमिटी गठित करने, सुरक्षा खामियों का पता लगाने के लिए हर महीने जांच, बाउंड्रीवाल की सुरक्षा, सीसीटीवी से निगरानी, स्कूल में हर आने-जाने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड और आगंतुको पर कुछ प्रतिबंध लगाना जैसे उपाय सुझाए गए हैं।

इसमें कहा गया है,"सभी शौचालयों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में अंदर की ओर की चटखनी आसानी से खुलने और बंद होने वाली होनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए शौचालयों में पुरुष कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। कक्षा दो तक के बच्‍चें को शौचालय ले जाने और ले आने के लिए एक महिला केयरटेकर होनी चाहिए।"

दिल्ली सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूल टाइम के बाद बच्चों को रोकने के लिए परिजनों से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए और स्कूल परिसर से बाहर होने वाली सभी गतिविधियां कम से कम दो अध्यापकों की देखरेख में ही होनी चाहिए। बच्चे जब प्रयोगशाला, स्पोर्ट्स रूम, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, जिम और सभागार में जाएं तो हमेशा उनके साथ देखरेख के लिए संबंधित अध्यापक को उपस्थित होना चाहिए।

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