केरल हाईकोर्ट ने उस पाबंदी को जारी रखा है, जिसे पद्मनाभस्वामी मंदिर की ओर से दायर याचिक में कहा गया था कि यहां महिलाएं सलवार कमीज, चूड़ीदार-कुरते में मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर क रीति-रिवाजों को लेकर फैसला मंदिर के मुख्य पुजारी द्वार लिए गए फैसले को ही मान्य किया जाएगा।
यह देश का सबसे धनी मंदिर भी है और पिछले दिनों यहां के खजाने से निकल रहे पैसे के कारण यह चर्चा में रहा था। हाल ही में साड़ी के अलावा सलवार कमीज पहन कर पूजा करने के नियम में ढील दी गई थी, जिस पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने विरोध किया था। इससे पहले अगर किसी महिला ने सलवार-कमीज पहना हुआ है तो महिलाओं को कमर के ऊपर मुंड पहननी पड़ती थी।
यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा और केरल उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने नए ड्रेस कोड की अनुमति को अस्वीकार कर दिया। केरल के कई समूहों ने नए ड्रेस कोड पर आपत्ति दर्ज कराई थी।