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राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में कथित रूप से नाम आने पर अंतत: विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

एसटीएफ के एक उच्चाधिकारी ने एजेंसी को बताया कि राज्यपाल के खिलाफ प्राथमिकी व्यापमं द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित वन रक्षक परीक्षा मामले में दर्ज की गई है। यादव के खिलाफ आज शाम लगभग सवा पांच बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि राज्यपाल के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होने वन रक्षक परीक्षा में पांच उम्मीदवारों की व्यापमं अधिकारियों से सिफारिश की थी। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, इस मामले में बरामद किये गये सभी दस्तावेजों की गहरी छानबीन के बाद ही राज्यपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मीडिया में आज सुबह से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि राज्यपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि प्राथमिकी राज्य विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के तुरंत बाद दर्ज की गई। इससे पहले राज्यपाल के बेटे और ओएसडी पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। 

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