दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में 11 दिसंबर को निचली अदालत के समक्ष निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने बीते साल 17 नवंबर को केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। केजरीवाल ने नोटबंदी के बाद चंद्रा पर काला धन जमा करने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने दिल्ली पुलिस और चंद्रा को भी नोटिस जारी किया और उनसे भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की मांग वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा चार मार्च को उन्हें जारी समन पर रोक लगाने की मांग की है।