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आप विधायक पर राष्ट्रीय चिन्ह के दुरूपयोग का आरोप

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) और उसके विधायक रितुराज गोविंद से जवाब मांगा जिसमें उनके खिलाफ कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय चिन्ह मुद्रित पहचानपत्र जारी करने के आरोप में कार्यवाही की मांग की गई है।
आप  विधायक पर राष्ट्रीय चिन्ह के दुरूपयोग का आरोप

अदालत ने एक पूर्व पत्रकार एवं वर्तमान समय में कांग्रेस के सदस्य की याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस से भी 11 अगस्त से पहले जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह के दुरूपयोग का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने विधायक और अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही उत्तर पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा सीट से विधायक गोविंद पर पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय चिन्ह वाले और पहचानपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।

न्यायाधीश ने कहा, सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं। इस बीच प्रतिवादी नम्बर पांच (गोविंद) पर प्रतिवादी नम्बर चार (आप) के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय चिन्ह वाले पहचानपत्र जारी करने से रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 11 अगस्त से पहले जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरंग कांत ने दलील दी कि आप विधायक द्वारा ऐसे पहचान पत्र जारी करना भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कानून 2005 के तहत राष्ट्रीय चिन का दुरूपयोग है।

याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कानून के तहत प्रतिवादी नम्बर चार (आप) और पांच (गोविंद) के खिलाफ अभियोजन के लिए अनुमति प्रदान करे। याचिका में इसके साथ ही आप और गोविंद को राष्ट्रीय चिन के दुरूपयोग से तत्काल रोकने की मांग भी की गई है।

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