नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब से शराब की दुकानें साल में सिर्फ तीन दिन ही बंद रहेंगी। पिछले साल 21 ड्राई डे थे। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और ‘ओपियम’ की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार अन्य किसी दिन को भी 'ड्राई डे' घोषित कर सकती है।
सरकार के इस आदेश पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली बीजेपी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि दिल्ली में सभी धर्मों के त्योहारों पर शराब की बिक्री पर रोक होती थी।
पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई थी। इसको लेकर विपक्ष ने काफी सवाल भी उठाए थे। सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए नई आबकारी नीति लागू की थी। दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर 600 शराब दुकानें संचालित हो रहीं थीं। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली गई। नई नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र चल रहे हैं।
नई नीति में खुली शराब बिक्री के लिए एल-17 लाइसेंस दिए जाएंगे जिसमें स्वतंत्र रेस्तरां एवं बार भी शामिल हैं। इन रेस्तरां एवं बार में सार्वजनिक प्रदर्शन से बचते हुए शराब परोसी जा सकती है। वहां पर संगीत एवं डीजे की व्यवस्था भी करने की छूट होगी।
वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जो 17 नवंबर 2021 से लागू हो चुकी है। इसको लेकर भाजपा ने विरोध भी किया था। नई नीति में कई नियमों में बदलाव किया गया है। नई अबकारी नीति से हर वार्ड में तीन से चार शराब की दुकानें खुल रही हैं।
पहले ये थे 'ड्राई डे'
गणतंत्र दिवस
स्वतंत्रता दिवस
महात्मा गांधी जयंती
जन्माष्टमी
महाशिवरात्रि
होली
दिवाली
दशहरा
ईद
बकरीद
क्रिसमस
गुड फ्राइडे
गुरु नानक जयंती
शहीद दिवस
मकर सक्रांति
गुरु रविदास जयंती
स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती
डॉ अम्बेडकर जयंती
महावीर जयंती
गणेश चतुर्थी
गणेश विसर्जन