केरल हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को नोटिस जारी कर पूछा है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता। इस पर कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से जवाब भी मांगा है।
केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अगुवाई वाली पीठ ने केरल प्रदेश गांधी दर्शनवादी नामक संगठन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। इस याचिका में जीएसटी परिषद के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है।