मालूम हो कि आयकर विभाग ने आईटी एक्ट 1961 की धारा 132 ए में संत आसाराम ग्रुप व नारायण सांई ग्रुप के खिलाफ 19 मार्च 2015 को कार्रवाई की थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में चल-अचल संपत्ति आसाराम आश्रम के नाम पर होने की जानकारी विभाग को मिली।
वित्तीय वर्ष 2009-10 से लेकर 2015-16 तक की अवधि में विभाग द्वारा जांच के बाद किए जाने वाले निष्कर्ष में आसाराम व नारायण सांई पर करारोपण होने पर राजस्व राशि वसूली सुरक्षित करने के लिए जमीनें अटैच की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर आयकर विभाग अहमदाबाद विजयानंद भारतीय ने 23 व 24 जनवरी 2017 को जमीनें अटैच करने के कुल चार आदेश जारी किए हैं।
आदेश अनुसार आसाराम ग्रुप और नारायण सांई ग्रुप से जुड़े आसाराम आश्रम की पंचेड़ स्थित जमीन आयकर एक्ट की धारा 281 बी के तहत अटैच की गई है। प्रशासन ने गत दिनों पंचेड़ में सर्वे क्रमांक 456/1 की 12.340 हेक्टेयर (61 बीघा) जमीन के शासकीय होने पर आश्रम से कब्जा हटाकर ग्राम पंचायत पंचेड़ के सुपुर्दगी में दी है। आयकर विभाग ने अपने आदेश में सर्वे क्रमांक456/2 व 456/2/1 की भूमि भी अटैच की है। सूत्रों की मानें तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जब 456/1 की भूमि शासकीय दर्ज है तो 456/2 की भूमि निजी होना संभव नहीं है। मामले में प्रशासन भी अलग से जांच करा सकता है।
आयकर विभाग अहमदाबाद से आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद तहसीलदार व जिला पंजीयक को निर्देशित किया है कि इन जमीनों का क्रय-विक्रय या अंतरण नहीं हो पाए। सर्वे के एक बंटाकन के शासकीय होने व दूसरे के निजी होने के मामले में भी जांच कराएंगे।