शर्मा ने कहा कि इस बात के सख्त आदेश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। आबकारी सचिव और अन्य अधिकारियों को हिदायत दी गयी है कि आवासीय क्षेत्रों, धार्मिक जगहों और स्कूलों के आसपास शराब के ठेके ना खुलें।
उन्होंने कहा कि ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई शराब की दुकान नियम कानून का पालन नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
शर्मा ने कहा कि अगर कहीं स्कूल, धार्मिक स्थान और आबादी वाले क्षेत्र में शराब की दुकान है तो अविलंब जिलाधिकारी को शिकायत करें। तत्पश्चात उसके (ऐसी शराब की दुकान) खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन तोडफोड़ और आगजनी बिलकुल गलत है। हमारी जनता से अपील है कि वह कानून को हाथ में ना ले।
उन्होंने कहा कि हम जन भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन साथ ही अनुरोध है कि कोई कानून को हाथ में ना ले। ये सरकार कानून से चलने वाली सरकार है। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह शिकायत ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी बल्कि शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। (एजेंसी)