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UP: धार्मिक-सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पड़ा भारी, 1500 लोगों को मिला नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश मेें धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल...
UP: धार्मिक-सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पड़ा भारी, 1500 लोगों को मिला नोटिस

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश मेें धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इन जगहों पर अब बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। ऐसे में इस फैसले के बाद लखनऊ प्रशासन ने 1500 लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है।

प्रशासन ने इन 1500 लोगों को नोटिस भेजकर बिना इजाजत लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। लिहाजा जिन लोगों ने 20 जनवरी तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं ली और उसके बाद भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


डीएम के सख्त निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ के डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि अभी तक कुल 60 लोगों को ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। 1 वर्ष में सिर्फ एक ही बार अनुमति दी जाएगी। ऐसे में जो लोग इस वर्ष अनुमति नहीं लेते हैं, उन्हें अगले वर्ष ही अनुमति दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट के आदेश के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लग गई है, अब सिर्फ उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, जिनके पास इसकी इजाजत है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है अन्यथा लाउडस्पीकर को हटाना होगा। इसका उल्लंघन करने वालों को ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 के तहत पांच साल की जेल या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

 

 

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